आज हम जो मामला बताने जा रहे है वह बड़ा ही हैरानी वाला है, यह मामला उत्तरप्रदेश के बरेली का है यहाँ पोक्सो कोर्ट ने एक नाबालिक के साथ बला-त्कार के मामले में पाए गए दोषी और उस दोषी की अपराध में मदद करने वाली स्वास्थ्यकर्मी को उ-म्रकैद की सजा सुना दी। इसी के साथ कोर्ट ने दोषी युवक पर 55 हजार और महिला पर 50 हजार का जुर्माना लगाया।
आपको बता दे की 22 सितम्बर 2017 को इज्जत नगर थाने में एक शख्स ने शिकायत दर्ज की। अभिषेक शर्मा नामक एक शख्स पर अपनी ही पोती के साथ बला-त्कार करने का आरोप लगाया गया। इसी के साथ नर्सिंग होम में काम करने वाली एक महिला सोनी भी इस अपराध में शामिल है इसका आरोप लगाया गया है।
जिसके बाद पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार किया। शिकायत में कहा गया है की अभिषेक शर्मा ने नाबालिक को धमकी दी और उसके साथ बला-त्कार किया। बताया जा रहा है आरोपी ने घटना का वीडियो भी बनाया और ऐसा कई बार किया। नर्सिंग होम में काम करने वाली महिला सोनी ने भी इस अपराध में साथ दिया।
सोनी इस नाबालिक लड़की को बहला कर अपने साथ ले जाती थी और अपने दोस्त अभिषेक शर्मा के साथ कमरे में बंद कर देती थी जहां उस बच्ची के साथ गलत किया जाता था। सरकारी वकील सुरेश साहू ने बताया की इन दोनों को गवाहों के आधार पर दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गयी और उन पर जुर्माना भी किया गया।