हमारे देश में जहां शादियों को पवित्र रिश्ता माना जाता है, और इनके संबंध को भी सही माना जाता है। वहां कोर्ट के द्वारा एक पति का अपनी पत्नी के साथ रे-प करना अपराध नहीं माना जाता।
भारत में कुछ हफ्ते पहले एक अदालत ने मैरिटल रे-प पर जिस तरह के फ़ैसले दिए हैं, उससे शादी के बाद जबरन से-क्स को अपराध करार देने की मांग पर लोगो की आवाज एक बार फिर उठी है। आपको बता दे की इंटरनेशनल सेंटर फॉर वुमन द्वारा 2014 में एक सर्वे किया गया था, जिसमे उनके सामने शादी के बाद शा-रीरिक सम्बन्ध को लेकर एक चौकाने वाला खुलासा सामने आया है।
सर्वे की रिपोर्ट में बताया गया की भारतीय पुरुष ने इस बात को स्वीकार किया है की उन्होंने अपनी पत्नी के साथ जबरन सम्बन्ध बनाये है। वही भारत की 28 राज्यों की महिलाओ पर किये गये सर्वे में उन्होंने बताया की उनके पति उनसे जबरन सम्बन्ध बनाते है। ऐसा करना 151 देशो में अपराध माना जाता है, लेकिन यहा नही।
पिछले गुरुवार को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस एनके चंद्रवंशी ने कहा कि “एक पति द्वारा पत्नी के साथ यौन संबंध या अन्य किसी प्रकार की यौन क्रिया को रे-प करार नहीं दिया जा सकता है, भले ही वो जबरन या उसकी मर्जी के ख़िलाफ़ किया गया हो.”
इस पुरे मामले में पत्नी ने पति पर ‘अप्राकृतिक से-क्स’ और अन्य तरह की चीज़ों से रे-प करने का आरोप लगाया था। हमारे देश में यदि लड़की की उम्र 18 से ऊपर है और वह विवाहित है तो उसके साथ पति द्वारा बनाये गये सम्बन्ध को रे-प की श्रेणी में नही माना जाता है।
34 ऐसे देश है जिसमे इस तरह के सम्बन्ध को रे-प नही माना जाता है, जिसमे भारत, चीन और पाकिस्तान शामिल है। इन देशो में इस तरह की शिकायत पत्नी नही कर सकती है।